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Karnataka dog bite compensation scheme : घरवालों को मिलेगा ₹5 लाख मुआवजा यदि डॉग बाइट से मौत हो जाए

Karnataka dog bite compensation scheme

नए नियम: डॉग बाइट पीड़ितों के लिए बड़ी राहत

Karnataka dog bite compensation scheme

कर्नाटक सरकार ने एक नई योजना शुरू की है (Karnataka dog bite compensation scheme) जिसमें अगर किसी की मौत आवारा कुत्तों के काटने से होती है तो परिवार को ₹5 लाख का मुआवजा मिलेगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आया है, जिसका मकसद आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेना है।

चोटिल लोगों को मिलेगा तत्काल ₹5,000 का इलाज मुआवजा

योजना (Karnataka dog bite compensation scheme) यदि किसी को डॉग बाइट से चोटें लगती हैं जैसे पंक्चर, घाव, या गहरे जख्म, तो उन्हें ₹5,000 का तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। जिसमें ₹3,500 सीधे पीड़ित के खाते में जाएंगे और ₹1,500 Suvarna Arogya Suraksha Trust को इलाज के खर्चे के लिए भेजे जाएंगे।

योजना के फायदे और सामाजिक प्रभाव

योजना की शुरुआत और प्रबंधन

यह योजना (Karnataka dog bite compensation scheme) फिलहाल ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में लागू है। स्थानीय शहरी निकायों द्वारा Verification and Compensation Disbursement Committees बनाई जाएंगी जो जांच कर मुआवजे का वितरण करेंगी।

मेडिकल सुविधाएं भी होंगी बेहतर

कर्नाटक सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि निजी अस्पताल डॉग और सांप काटने वाले मरीजों को मुफ्त इमरजेंसी इलाज दें। बाद में सरकार अस्पतालों को खर्च की भरपाई करेगी।

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